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27 मार्च को अम्बाला नगर निगम मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन
अम्बाला में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के तहत शुक्रवार 27 मार्च को अम्बाला नगर निगम की अपडेटेड मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
प्रदेश में अप्रैल–मई के दौरान हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अम्बाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों के साथ-साथ रेवाड़ी नगर परिषद तथा उकलाना, सांपला और धारूहेड़ा नगरपालिकाओं के चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके अलावा कुछ शहरी निकायों में रिक्त वार्डों के लिए उपचुनाव भी कराए जाएंगे।
आयोग ने 16 फरवरी से मतदाता सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
18 वर्ष पूरी करने वालों के लिए अहम जानकारी
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता और चुनाव मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि:
1 जुलाई 2024 के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा इस बार वोट नहीं डाल सकेंगे।
नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर ही तैयार की जाती है।
क्यों नहीं जुड़ते नए वोटर?
हेमंत कुमार के अनुसार, मार्च 2017 में हरियाणा नगर निगम चुनाव नियमावली, 1994 में संशोधन किया गया था। इसके बाद:
नगर निकाय चुनावों के लिए अलग मतदाता सूची नहीं बनाई जाती।
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार विधानसभा मतदाता सूची से ही नाम लेकर वार्डों में विभाजित किया जाता है।
किसी भी नए वोटर को शामिल करने या नाम कटवाने की प्रक्रिया केवल विधानसभा मतदाता सूची में ही संभव है।
वर्तमान स्थिति
हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियां 1 जुलाई 2024 तक अपडेटेड हैं।
इसके बाद से अब तक (2 जुलाई 2024 के बाद) नए मतदाताओं के नाम शामिल नहीं किए गए हैं।
अम्बाला नगर निगम के 20 वार्डों में वर्तमान में लगभग 1.93 लाख मतदाता दर्ज हैं।
पिछले वर्ष हुए मेयर उपचुनाव में भी लगभग इतने ही मतदाता थे।
👉 ऐसे में जिन लोगों का नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं है, वे इस बार नगर निगम चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे